गैजेट डेस्क. एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार को ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु और राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि ये नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होंगी। इसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए किया जा सकेगा। ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और ड्रोन को उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जिसके बाद उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) भी जारी होगा। हालांकि पहली दो कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है।
लाइसेंस लेने के भी नियम तय : सरकार ने ड्रोन के लिए लाइसेंस लेने के लिए भी कुछ नियम तय किए हैं। लाइसेंस लेने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र होना चाहिए और आवेदक को 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी जरूरी रखा गया है।